लोक शिकायत शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 14 मामलों का निपटारा

पटना। प्रमंडलीय आयुक्त पटना सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार संजय कुमार अग्रवाल द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय मामलों की सुनवाई की गई तथा परिवादी को नियत समय के भीतर न्याय प्रदान करते हुए लाभान्वित किया गया। पटना, नालंदा एवं कैमूर जिले के 14 मामलों की सुनवाई की गई तथा नियत समय सीमा के भीतर परिवादी की शिकायत का निवारण कर न्याय प्रदान किया गया। सुनवाई के तहत विद्युत स्पर्शाघात से 2 मृत व्यक्ति के परिजन को चार चार लाख का मुआवजा राशि का आदेश निर्गत किया गया। वहीं पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दो व्यक्ति को मुआवजा राशि के अविलंब भुगतान का आदेश निर्गत किया गया। कई मामलों में लोक प्राधिकार पर विभागीय कार्रवाई संबंधित कर्मी के निलंबन एवं मामले की उच्चस्तरीय जांच का सख्त आदेश भी निर्गत किये गये।

अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कुरथौल पटना निवासी अजय कुमार को 150000 तथा अंजली कुमारी सिपारा पटना को 75000 का मुआवजा भुगतान किया गया। परिवादी ने प्रधिकार द्वारा मिले न्याय पर भरोसा जताते हुए आभार प्रकट किया। आयुक्त ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मामलों के प्रति गंभीर होने तथा उनके शिकायतों की जवाबदेही से त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया है। नालंदा जिले के परिवादी विकास आनंद द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेलहाड़ा में प्रसव की व्यवस्था, कुत्ता काटने एवं सर्पदंश की दवा उपलब्ध नहीं रहने की शिकायत प्रथम अपीलीय प्राधिकार में की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने विगत 3 माह के भीतर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेलहाड़ा में कुत्ता काटने एवं सर्पदंश की दवा की उपलब्धता एवं उपयोगिता की जांच करने का आदेश डीएम नालंदा को दिया। साथ ही एपीएचसी से विगत 9 माह से अनधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण आयुक्त ने चिकित्सा पदाधिकारी तेलहाड़ा डॉ दीपाश्री के विरुद्ध निलंबन की अनुशंसा करने का आदेश सिविल सर्जन को दिया। प्रथम अपीलीय प्राधिकार की सुनवाई मैं पटना नालंदा एवं कैमूर के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी लोक प्राधिकार एवं परिवादी उपस्थित थे।

पटना से श्वेता की रिपोर्ट

 

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